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हाईकोर्ट: लूनी नदी में हो रहे अवैध बजरी खनन पर सरकार से मांगी रिपोर्ट - Rajasthan High Court Order

राजस्थान हाईकोर्ट में बाड़मेर के किटनोद ग्राम पंचायत की ओर से लूनी नदी में हो रहे बजरी के अवैध खनन को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने मामले में सरकार से रिपोर्ट मांगी है.

Illegal gravel mining in Luni River,   Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट

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Published : Apr 8, 2021, 10:59 PM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय में बाड़मेर के किटनोद ग्राम पंचायत की ओर से लूनी नदी में हो रहे बजरी के अवैध खनन को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से रिपोर्ट मांगी है. ग्राम पंचायत किटनोद के ग्रामीणों ने अधिवक्ता मनीष पटेल के जरिए उच्च न्यायालय में याचिका पेश की थी.

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याचिका में बताया गया कि लूनी नदी में अवैध रूप से बजरी का खनन किया जा रहा है. उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता को दो सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनीष पटेल ने बताया कि पूर्व में याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत और ग्रामीणों ने इस संबंध में कई बार जिला कलेक्टर बाड़मेर को इस मामले से अवगत कराया और अवैध खनन की गतिविधियों को लेकर विरोध प्रकट किया.

लेकिन, उत्तरदाताओं की ओर से अवैध खनन रोकने के कोई प्रभावी प्रयास नहीं किए जाने और खदान धारकों के राजनीतिक प्रभाव एवं सरकारी संरक्षण के चलते अवैध खनन जारी रहने से याचिककर्ता को लूनी नदी पर अवैध खनन रोकने के लिए न्यायालय की शरण लेनी पड़ी.

एसोसिएशन हॉल में टीकाकरण शिविर का आयोजन

राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर के तत्वाधान में शुक्रवार को कोविड-19 के बचाव हेतु एसोसिएशन हॉल में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा. प्रात: 10 बजे से शाम 4 बजे तक टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा.

महासचिव दर्शनराम ने बताया कि गुरुवार को टीकाकरण शिविर के आयोजन को लेकर अध्यक्ष नाथू सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में बैठक कर शिविर के आयोजन की तैयारियां पूर्ण की गई. अधिवक्ता बंधु जिन्होंने टीकाकरण हेतु अपना नाम एसोसिएशन में दर्ज करवाया है वो अधिवक्ता शुक्रवार को 10 बजे से एसोसिएशन के पुराने हॉल में आधार कार्ड लेकर लाएं, जिससे रजिस्ट्रेशन कर टीका लगाया जा सकेगा.

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