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HC ने जेडीए, जोधपुर निगम उत्तर और दक्षिण के आयुक्त को किया तलब

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Published : Feb 10, 2021, 8:23 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को जेडीए, निगम उत्तर और दक्षिण के आयुक्त को तलब किया. न्यायालय में सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं के अनुरोध पर गुरूवार को सुनवाई मुकर्रर करते हुए अधिकारियों को तलब किया गया है.

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जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए आयुक्त नगर निगम उत्तर, आयुक्त नगर निगम दक्षिण और आयुक्त जेडीए को गुरूवार को सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं. वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ के समक्ष रवि लोढा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई थी.

न्यायालय ने जोधपुर शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए पूरा प्लान पेश करने के पूर्व में निर्देश जारी करते हुए चार सप्ताह का समय दिया था. न्यायालय ने यह भी निर्देश दिए कि प्लान में सबकुछ दर्शाया जाना चाहिए कि कहां फुटपाथ है, कहां अतिक्रमण है, कहां फेंसिंग हो रखी है, फुटपाथ और आम रास्ता सभी के लिए सुगम होना आवश्यक है. इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए.

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न्यायालय में बुधवार को सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं के अनुरोध पर गुरूवार को सुनवाई मुकर्रर करते हुए अधिकारियों को तलब किया गया है. सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अशोक छंगाणी, निगम की ओर से अधिवक्ता राजेश पंवार, अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील बेनीवाल, करण सिंह राजपुरोहित, एनएचएआई की ओर से अंकुर माथुर मौजूद रहे.

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