जोधपुर.राजस्थान उच्च न्यायालय ने रामगंजमंडी विधायक मदन दिलावर का नाम एफआईआर में नामजद नहीं होने के बावजूद आंशका होने पर दायर याचिका में राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अनुसंधान में सहयोग के निर्देश दिए हैं.
जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्रसिंह भाटी की अदालत में विधायक दिलावर की ओर से अधिवक्ता श्याम लादरेचा व उनके सहयोगी देवेन्द्रसिंह पिडियार ने याचिका पेश करते हुए पक्ष रखा. याचिका में बताया गया कि विधानसभा उपचुनाव में राजसमंद में चुनाव प्रचार के दौरान याचिकाकर्ता विधायक मदन दिलावर, सांसद दीया कुमारी पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे. इसी दोरान थानाधिकारी कक्ष में सामने वाली पार्टी के कुछ लोग घुसकर सांसद दीया कुमारी व विधायक मदन दिलावर को धमकाने लगे व हमला करने लगे.