जोधपुर.राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जोधपुर ने रीट भर्ती 2018 लेवल प्रथम के 894 पदों पर जारी नियुक्ति प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है. न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत ने रामनिवास व अन्य करीब 60 याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है.
अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास के सहयोगी कैलाश चौधरी को नोटिस दिया गया है. याचिकाकर्ता रामनिवास व अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता सुशील विश्नोई ने निदेशालय बीकानेर की ओर से 29 दिसम्बर 2020 को जारी की गई 894 अभ्यर्थियों की चयन सूची में कैटेगरी अनुसार आरक्षण के संबंध में की गई घोर लापरवाही के तथ्यों सहित अन्य मुद्दे न्यायालय के समक्ष रखे. न्यायालय ने इन दलीलों को देखते हुए वर्तमान में इस भर्ती की जारी नियुक्ति प्रक्रिया पर स्थगन आदेश जारी कर निदेशालय व सरकार से जवाब तलब किया है.