जोधपुर. न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत ने एडिशनल एसपी पीटीएस जोधपुर के पद पर कार्यरत विजय सिंह की याचिका पर सुनवाई के स्थानान्तरण पर अंतरिम रोक लगाई है. याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता नरपत सिंह चारण के जरिये याचिका पेश कर स्थानान्तरण आदेश को चुनौती देते हुए अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने प्रार्थी को स्वयं के प्रार्थना पत्र पर 4 जनवरी 2021 को बीकानेर से जोधपुर स्थानान्तरित कर पदस्थापित किया था.
एडिशनल एसपी के स्थानांतरण आदेश पर रोक, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस - rajasthan news
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 18 फरवरी 2021 को जारी एडिशनल एसपी, पीटीएस जोधपुर का दिल्ली स्थानान्तरण किये जाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. इस मामले में कोर्ट ने गृह विभाग के सचिव और राजस्थान पुलिस के महानिदेशक को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.
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डेढ़ माह से कम अंतराल में दिनांक 18 फरवरी 2021 को आदेश पारित कर राज्य सरकार ने प्रार्थी का राज्य से बाहर दिल्ली स्थानान्तरण कर दिया, जो कि अवैधानिक एवं राज्य की ट्रान्सफर पॉलिसी के विरूद्ध है. न्यायाधीश मेहता ने प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए स्थानान्तरण आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब-तलब किया है. सचिव गृह विभाग राजस्थान सरकार एवं महानिदेशक पुलिस राजस्थान सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.