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RTI कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक, शराब की बोतल का बिल मांगने पर हुआ था विवाद - rajasthan high court news

आरटीआई कार्यकर्ता के साथ मारपीट के बाद पीड़ित पर ही आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाने के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जांच में पुलिस को सहयोग करने का आदेश दिया.

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गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक

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Published : May 22, 2020, 7:28 PM IST

जोधपुर.शराब की बोतल का बिल मांगने पर उपजे विवाद में आरटीआई कार्यकर्ता के साथ मारपीट के बाद पीड़ित पर ही आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाने के मामले में सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. प्रारम्भिक सुनवाई के बाद जस्टिस दिनेश मेहता ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अनुसंधान में पुलिस को सहयोग करने का आदेश दिया.

याचिकाकर्ता जैसलमेर के फतेहगढ़ निवासी राशिगाराम की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता रजाक के. हैदर ने कोर्ट को बताया कि लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें खुलने के दिन फतेहगढ़ वाइन शॉप पर शराब की बोतल खरीदने पर उसने बिल मांगा. क्योंकि तय कीमत से बहुत अधिक कीमत वसूली जा रही थी.

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बिल नहीं देने पर उसने मोबाइल से वीडियो बनाना चाहा तो शराब ठेके के कर्मचारियों ने उसके साथ मारपीट कर दी. उसी के खिलाफ यह कहते हुए मुकदमा दर्ज करवा दिया कि उसने अपने आप को पत्रकार बताते हुए शराब और बीयर बिना पैसे देने को कहा. नहीं देने पर मारपीट कर रुपए और मोबाइल छीन लिया.

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