जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) में रोहिला कलान गांव में अवैध माइनिंग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. राजस्थान उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ में यह सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने ग्रामीणों की जनहित याचिका पर नोटिस जारी करते हुए 25 अगस्त तक जवाब तलब किया है.
ग्रामीणों की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने जनहित याचिका (Public Interest Litigation) पेश कर बताया कि आबादी क्षेत्र के पास अवैध रूप से माइनिंग की जा रही है. रोहिला कलान गांव के खसरा नम्बर 556 गैर मुमकिन भाकर की भूमि है. यह करीब 1416 बीघा है. जिसमें से करीब 60 बीघा जमीन माइनिंग विभाग को दे दी गई.