जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने BSNL की याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस संगीत लोढा और जस्टिस रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने इस याचिका को खारिज करते हुए कैट की ओर से विभाग में वर्ष 1983 में नियुक्त केजुअल लेबर को नियमित वेतन और बैक वेजेज के साथ नियमित किए जाने के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. वहीं अप्रार्थी केजुअल लेबर पुखराज सैन के नियमित मजदूर के रूप में पिछली तिथियों से नियमित किये जाने पर मोहर लग गई है.
याचिकाकर्ता ने BSNL की ओर से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट की जोधपुर बैंच की ओर से 14 मार्च, 2019 को जारी उस निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें उसे उसके मूल नियुक्ति की तिथि से ग्रुप-डी के तहत नियमित वेतन श्रृंखला सहित नियमित किए जाने बाबत निर्देश के साथ स्वीकार किया गया था.