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रॉबर्ट वाड्रा को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत, ED की याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार - ईडी की याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार

रॉबर्ट वाड्रा को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने वाड्रा के खिलाफ ईडी की ओर से पेश किये गये दो प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई से इनकार कर दिया. न्यायाधीश ने ईडी को अन्य बैंच के समक्ष जाने के लिए कहा है. बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी कंपनी स्काई लाइट प्राईवेट हॉस्पिटलिटी और महेश नागर के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है.

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रॉबर्ट वाड्रा को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत...

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Published : Feb 24, 2021, 2:21 PM IST

जोधपुर.रॉबर्ट वाड्रा को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने वाड्रा के खिलाफ ईडी की ओर से पेश किये गये दो प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई से इनकार कर दिया. न्यायाधीश ने ईडी को अन्य बैंच के समक्ष जाने के लिए कहा है. बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी कंपनी स्काई लाइट प्राईवेट हॉस्पिटलिटी और महेश नागर के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है. जिस पर बुधवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायाधीश मनोज गर्ग की अदालत ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया और अन्य बैंच के समक्ष जाने के लिए कहा.

याचिकाओं में ईडी की ओर से पेश दोनों ही याचिकाएं न्यायाधीश मनोज गर्ग की अदालत में सूचीबद्ध की गई थी. लेकिन, जब सुनवाई के लिए नंबर आया तो न्यायाधीश ने सुनवाई से इनकार करते हुए अन्य बैंच के समक्ष जाने के लिए कहा. ईडी ने अपनी ओर से रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किये थे, जिस पर याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं को अपना जवाब पेश करना था. ईडी की ओर से एडीशनल सॉलिटर जनरल आरडी रोस्तगी और जोधपुर से ईडी के अधिवक्ता भानुप्रताप बोहरा पैरवी के लिए मौजूद थे. वहीं, रॉबर्ट वाड्रा व महेश नागर की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी और जोधपुर से कुलदीप माथुर, विकास बालिया व अभिषेक मेहता भी थे, लेकिन न्यायाधीश ने सुनवाई से इनकार कर दिया.

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गौरतलब है कि बीकानेर के कोलायत फायरिंग रेंज में 275 बीघा जमीन खरीद फरोख्त मामले और मनी लॉन्ड्रिग को लेकर रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काइलाइट प्राइवेट हॉस्पिटलिटी और महेश नागर के खिलाफ केस दर्ज किये गये थे, जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी और महेश नागर ने उच्च न्यायालय में याचिका पेश की थी, जिस पर उनको राहत दी गई थी. रॉबर्ट वाड्रा व उनकी मॉ मोरिन वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी. मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसे में अब ईडी की ओर से दोनों की हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए दो प्रार्थना पत्र पेश किये गये है. उन पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को जवाब पेश करना है.

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