जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने राजकीय विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम के नाम पर हिन्दी माध्यम छात्रों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया (Court on allegation of torture in Eng schools) है. कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि ऐसा हो रहा है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त निर्देश दिए जाएंगे. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश सीएस सोनगरा की खंडपीठ के समक्ष अभिभावक मांगीलाल व अन्य की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है.
अंग्रेजी माध्यम स्कूल में हिन्दी माध्यम छात्रों के साथ दुर्व्यवहार, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस - हिन्दी माध्यम छात्रों के साथ दुर्व्यवहार
राजस्थान हाईकोर्ट में कुछ विद्यार्थियों के अभिभावकों की ओर से जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल में हिन्दी माध्यम छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है. इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा है, तो संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जाएंगे. कोर्ट ने इस संबंध में नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
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अभिभावकों की ओर से अधिवक्ता अमन ईनाणी ने याचिका दायर करते हुए कहा कि जोधपुर शहर के बीजेएस स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिसिंपल द्वारा अंग्रेजी माध्यम के नाम पर पूर्व में शिक्षित हिन्दी माध्यम के छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें मजबूर होकर टीसी लेकर स्कूल से निकाले जाने का प्रयास किया जा रहा है. अभिभावक एवं छात्र इससे परेशान होकर कोर्ट की शरण में आए हैं. कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए एएजी पंकज शर्मा को जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसा हो रहा है तो सख्त आदेश पारित किए जा सकते हैं. मामले में 2 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.