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तालछापर अभ्यारण्य को लेकर हाईकोर्ट गंभीर, जनहित याचिका दायर कर जारी किये नोटिस

चूरू में स्थित तालछापर अभ्यारण्य के ईको सेंसिटीव जोन को कम करने की चर्चा पर राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया है. कोर्ट ने जनहित याचिका कर इस संबंध में जवाब-तलब किया (Rajasthan high court notice on Tal Chhapar Sanctuary) है. कोर्ट ने कहा कि 24 मई को इसका जवाब पेश किया जाए.

Rajasthan high court notice on Tal Chhapar Sanctuary
तालछापर अभ्यारण्य को लेकर हाईकोर्ट गंभीर, जनहित याचिका दायर कर जारी किये नोटिस

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Published : May 5, 2022, 9:46 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने चूरू में स्थित तालछापर अभ्यारण्य ईको सेंसिटिव जोन को कम करने की तैयारी को लेकर गंभीरता दिखाते हुए स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर जनहित याचिका करते हुए नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया (Rajasthan high court notice on Tal Chhapar Sanctuary) है. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने गंभीरता दिखाते हुए जनहित याचिका दायर कर नोटिस जारी किए हैं.

कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ सचिन आचार्य व अधिवक्ता रितुराजसिंह राठौड़ को इस मामले में न्यायमित्र नियुक्त किया है. वहीं एएजी संदीप शाह को प्रमुख सचिव, सचिव वन मंत्रालय, सचिव खान विभाग व जिला कलेक्टर चूरू के नाम के नोटिस दिए गए हैं. वहीं एएजी सुनील बेनीवाल को सचिव राजस्व विभाग के नाम नोटिस जारी किया गया है. कोर्ट ने कहा कि 24 मई को इसका जवाब पेश किया जाए और अधिकारी इसमें सहयोग करने के साथ ही न्यायमित्र को भी शोध में शामिल करें कि तालछापर में काले हिरणों के लिए बेहतर क्या हो सकता है.

पढ़ें:जयपुर: नाहरगढ़-जमवारामगढ़ ईको सेंसेटिव जोन के लिए बनेगा मास्टर प्लान, प्रशासन की रहेगी सीधी नजर

तालछापर अभ्यारण्य में 820 हेक्टेयर में अभी 3500 काले हिरण विचरण करते हैं. जिनके लिए एरिया बढ़ाने के बजाय ईको सेंसिटिव जोन घटाकर 3 किलोमीटर करने की तैयारी चल रही है. इसको लेकर केन्द्र सरकार को जल्द प्रपोजल भेजा जाएगा. इसके पीछे मकसद यह है कि डूंगर बालाजी की पहाड़ियो में खनन मंजूरी दी जा सकती है. यदि ऐसा हुआ तो माइनिंग के धमाकों से काले हिरणो की जान भी जा सकती है. कोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए याचिका दायर कर नोटिस जारी किए हैं.

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