जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ के समक्ष माउंट आबू के ईको सेंसिटिव जोन को बचाने के लिए पिछले चार वर्षों से कमेटी गठित नहीं होने और संशोधित अधिसूचना को जनहित याचिका के जरिये चुनौती देने पर पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस जारी (Rajasthan High Court issues notice) करते हुए जवाब तलब किया गया है. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने मंजू गुरबानी की याचिका पर नोटिस जारी किया है.
अधिवक्ता हिमांशु चौधरी ने बताया कि माउंट आबू को ईको सेंसिटिव जोन घोषित करते हुए निर्णय लिया था कि जब तक माउंट आबू क्षेत्र के लिए राज्य सरकार मास्टर प्लान नहीं ले आती है तब तक माउंट आबू क्षेत्र के लिए मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जायेगा ताकि पर्यावरण की महत्ता बनी रहे. कमेटी के गठन से अवैध निर्माण एवं उन गतिविधियों को रोक सकें जिससे कि ईको सेंसिटिव जोन क्षेत्र की मूल परिस्थिति में बदलाव न हो. इसके साथ ही माउंट आबू क्षेत्र में होने वाले निर्माण कार्य की अनुमति दिए जाने का अधिकार मॉनिटरिंग कमेटी में निहित कर दिया.