जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने गृह विभाग की ओर से दायर विशेष अपील को विचारार्थ स्वीकार करते हुए एकलपीठ की ओर से पारित आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए प्रतिपूर्ति राशि देने पर रोक लगा दी है. वरिष्ठ न्यायाधीश विजय विश्नोई और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने गृह विभाग की ओर से पेश विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादी गोरखाराम को नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है.
गृह विभाग की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास ने न्यायालय को बताया कि प्रतिवादी गोरखाराम ने पुलिस कांस्टेबल पद पर भर्ती हुआ था और उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया, लेकिन इसी बीच उसने शिक्षक भर्ती तृतीय श्रेणी में सलेक्शन होने पर पुलिस विभाग से त्याग पत्र दे दिया. ऐसे में गृह विभाग ने प्रशिक्षण काल और वेतन भत्ते के रूप में दिये गये 1,24,564 रुपये वसूली करने के लिए विभाग ने कार्यवाही की थी.
प्रतिवादी ने राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ में गृह विभाग के आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने जयपुर पीठ से पारित निर्णय से कवर्ड करते हुए गोरखाराम के पक्ष में 08 सितम्बर 2020 फैसला दिया, जिसमें वसूले गये 1,24,564 रुपये मय 6 प्रतिशत ब्याज के लौटाने के आदेश दिये थे. जिसके खिलाफ गृह विभाग ने विशेष अपील पेश की.