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रीट लेवल वन के एक सवाल पर फिर से राय लेने के आदेश पर रोक - जयपुर न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की खंडपीठ ने रीट लेवल वन के एक प्रश्न की शुद्धता को लेकर पेश अपील पर अंतरिम राहत दी है. साथ ही एकलपीठ की ओर से जारी आदेश पर (Rajasthan High Court has stayed) रोक लगा दी है.

REET Level One,  The division bench of Rajasthan High Court Jodhpur
राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ.

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Published : Mar 5, 2022, 9:49 PM IST

जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को (Interim relief to the Board of Secondary Education ) रीट लेवल वन के एक प्रश्न की शुद्धता पर पुनर्विचार के एकलपीठ के आदेश के खिलाफ पेश अपील पर अंतरिम राहत मिल गई है. मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी व न्यायाधीश रेखा बोराणा की खंडपीठ ने बोर्ड व कॉर्डिनेटर रीट परीक्षा 2021 की ओर से पेश विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ (Rajasthan High Court has stayed) के आदेश पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर राहत दी है.

महाधिवक्ता एमएस सिंघवी और अधिवक्ता अखिलेश राजपुरोहित ने विशेष अपील पेश करते हुए 2 मार्च को एकलपीठ की ओर से पारित आदेश को चुनौती दी थी. एकलपीठ ने रीट लेवल वन के एक प्रश्न 79 की शुद्धता पर पुनर्विचार करने व यदि इसके बाद कोई लाभ होता है तो वह केवल उन याचिकाकर्ताओं को देने को कहा था. महाधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि सरकार ने अंतिम परिणाम जारी कर दिया है. आपत्तियां मिलने के बाद विशेषज्ञ कमेटी ने ही प्रश्न के उत्तर के विकल्प के रूप में 1 को सही माना था. ऐसे में अब यह एक्साइज करना संभव नहीं है. इस पर खंडपीठ ने प्रतिवादी को नोटिस जारी करते हुए एकलपीठ की ओर से जारी आदेश पर रोक लगा दी है.

पढ़ेंः Rajasthan High Court: रीट लेवल वन के एक सवाल पर दुबारा एक्सपर्ट कमेटी से राय लेने के दिए निर्देश

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