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200 से कम पशुओं वाली गौशालाओं को अनुदान नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट का प्रदेश सरकार को नोटिस

राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में 200 से कम पशुओं वाली गौशालाओं को अनुदान नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. इस पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस दिया है. अब इस याचिका पर 22 मई को सुनवाई होगी.

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राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को दिया नोटिस

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Published : May 18, 2020, 1:58 PM IST

Updated : May 18, 2020, 5:28 PM IST

जोधपुर. प्रदेश में मुक पशुओं के लिए बनी गौशालाओं में 200 से कम पशुओं वाली गौशालाओं को राज्य सरकार द्वारा अनुदान नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस संगीत लोढा और जस्टिस रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है.

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बता दें कि याचिकाकर्ता अखिल भारतीय संत समिति की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने जनहित याचिका दायर की है. अधिवक्ता ने सोमवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया कि प्रदेश सरकार ने 200 से कम पशुओं वाली गौशालाओं को अनुदान देना बंद कर दिया है. जिसके कारण मुक पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था में परेशानी हो रही है.

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हालांकि दानदाताओं अपने स्तर पर सहयोग करते हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा भी अनुदान दिया जाना चाहिए क्योंकि प्रदेश में गौशालाओं को अनुदान दिया जा रहा है तो फिर 200 पशुओं की शर्त लगाकर यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है. प्रदेश में गौवंश को बचाने के लिए सरकार को सभी को अनुदान देना चाहिए. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल गौड को नोटिस थमाया है कि अब इस याचिका पर 22 मई को सुनवाई होगी.

Last Updated : May 18, 2020, 5:28 PM IST

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