जोधपुर. भंवरी हत्याकांड के मामले में आरोपी पूर्व विधायक मलखनसिंह विश्नोई द्वारा लगाई गई उपचार के लिए जमानत याचिका पर गुरुवार को फैसला आ गया. राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस पीके लोहरा की अदालत ने जमानत की याचिका खारिज कर दी. लेकिन, साथ में ये निर्देश भी दिए हैं कि आरोपी सरकारी या निजी अस्पताल में उपचार करवा सकता है. लेकिन न्यायिक हिरासत में कोर्ट के आदेश के मुताबिक जहां भी उपचार होगा वहां बाहर पुलिस तैनात होगी.
HC ने मलखान सिंह की जमानत याचिका की खारिज, न्यायिक हिरासत में कराना होगा उपचार
भंवरी हत्याकांड के मामले में आरोपी पूर्व विधायक मलखान सिंह की ओर से लगाई गई जमानत याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. मलखान सिंह ने इलाज के लिए जमानत याचिका लगाई थी. अब मलखान सिंह को हिरासत में रहते हुए ही उपचार कराना होगा.
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मंगलवार को इस मामले की जस्टिस लोहरा की अदालत में सुनवाई की दौरान पूर्व विधायक की ओर से अधिवक्ता ने उपचार के लिए जमानत मांगी. साथ ही अस्पताल की रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई. जिसमें बताया गया कि डॉक्टरों ने उपचार के लिए इमरजेंसी नहीं जताई है, लेकिन उपचार की आवश्यकता बताई है. ऐसे में परिवादी के गॉल ब्लेडर में मौजूद पथरी से दूसरे रोग भी हो सकते हैं. सीबीआई की ओर से पन्नेसिंह रातडी ने जमानत पर आपत्ति जताते हुए कहा कि हमें उपचार से एतराज नहीं है, लेकिन न्यायिक हिरासत में ही उपचार होना चाहिए.