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राजीनामे की तस्दीक किए जाने पर हाईकोर्ट ने FIR निरस्त करने के दिए निर्देश - FIR निरस्त करने के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए पाली जिले के शिवपुरा थाने में दर्ज FIR को निरस्त करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने यह आदेश जस्टिस और 16 अन्य की ओर से दायर याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिए.

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FIR निरस्त करने के दिए आदेश

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Published : Jun 11, 2020, 9:00 PM IST

जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने विविध अपराधिक याचिका को स्वीकार करते हुए पाली जिलांतर्गत सोजत सिटी के गांव सुरायता निवासी 17 याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पुलिस थाना शिवपुरा में दायर FIR संख्या 53/2020 को निरस्त करने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट जस्टिस पुष्पेन्द्र सिंह भाटी ने याचिकाकर्ताओं मदन सिंह और 16 अन्य की ओर से दायर याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिए.

FIR निरस्त करने के दिए आदेश

गुरुवार को कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं और शिकायतकर्ता दोनों के अधिवक्ताओं की ओर से वीसी पर पैरवी करते हुए बताया गया कि उक्त मामले में दोनों पक्षों की ओर से राजीनामा किया गया है, मामले को आगे नहीं ले जाना है. पक्षकारों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक मामले ज्ञान सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में वर्ष 2012 को जारी निर्णय का हवाला देते हुए इस मामले में पुलिस थाना शिवपुरा में दायर एफआईआर को निरस्त करने की गुहार लगाई.

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इस संबंध में राज्य सरकार की आरे से पक्ष रखते हुए लोक अभियोजक एसके भाटी ने बताया कि जांच अधिकारी ने भी राजीनामे की पुष्टि कर दी है. इस पर कोर्ट ने लोक अभियोजक, जांच अधिकारी द्वारा पेश तथ्यों को रिकॉर्ड में लेने और सुप्रीम कोर्ट के ज्ञान सिंह बनाम पंजाब सरकार मामले के निर्णय के अनुसार सीआरपीसी की धारा 482 की शक्तियों का आह्वान करते हुए याचिका स्वीकार की.

वहीं पाली जिलांतर्गत पुलिस थाना शिवपुरा में आईपीसी की धाराओं 147, 341, 323, 504 और 149 आईपीसी के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 53/2020 सहित इसके तहत की गई समस्त प्रोसिडिंग्स को निरस्त किए जाने के आदेश दिए. याचिकाकर्ताओं की ओर से वीएस राजपुरोहित ने और लोक अभियोजक एसके भाटी ने व शिकायतकर्ता की ओर से कुणाल विश्नोई, सभी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर पैरवी की.

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