जोधपुर.राजस्थान उच्च न्यायालय ने बाड़मेर के एक आपराधिक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को जमानत मंजूर कर ली. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता की अदालत में खेत सिंह व कल्याण सिंह की ओर से अधिवक्ता अभिषेक शर्मा ने जमानत याचिका पेश की थी. अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष बताया कि मामले में सह अभियुक्त स्वरूप सिंह की जमानत उच्च न्यायालय से हो चुकी है, जबकि खेत सिंह व कल्याण सिंह की जमानत को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है.
न्यायालय ने दोनों की जमानत को स्वीकार करते हुए अपने आदेश में कहा है कि अब से प्रदेश की समस्त सेशन न्यायालय को उच्च न्यायालय द्वारा सह आरोपी को जमानत दिये जाने के बाद उसी मामले में अन्य सभी सह आरोपियों को जमानत देनी होगी, जब तक असाधारण /अलग-अलग विशेषताएं मौजूद नहीं होती हैं. उन मामलों में जमानत स्वीकार करनी होगी, अन्यथा जमानत स्वीकार नहीं करने पर जमानत अर्जी खारिज करने की वजह लिखनी होगी.