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Rajasthan High Court: जेलों में मोबाइल फोन और अन्य ​प्रतिबंधित वस्तुएं मिलने पर मांगी नवीनतम रिपोर्ट

जोधपुर की सेंट्रल जेल सहित प्रदेश की जेलों में मोबाइल फोन व निषिद्ध वस्तुएं लगातार मिलने पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्व-प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर जनहित याचिका दायर की थी. अब कोर्ट ने इस बारे में पुलिस महानिदेशक (कारागार) से नवीनतम रिपोर्ट मांगी है.

Rajasthan High court
राजस्थान उच्च न्यायालय

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Published : Dec 13, 2021, 7:31 PM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने जेलों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं मोबाइल फोन व अन्य निषिद्ध वस्तुएं मिलने को लेकर दायर जनहित याचिका पर पुलिस महानिदेशक (कारागार) से नवीनतम रिपोर्ट मांगी है.

वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश समीर जैन की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिए हैं कि पुलिस महानिदेशक (कारागार) की ओर से उठाए गए कदमों की नवीनतम रिपोर्ट 28 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर पेश की जाए.

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सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता अनिल जोशी मौजूद रहे. जोधपुर की सेंट्रल जेल सहित प्रदेश की जेलों में मोबाइल फोन व निषिद्ध वस्तुएं लगातार मिलने पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्व-प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर जनहित याचिका दायर की थी. इसमें जेलों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए थे. साथ ही जेलों में हो रही तस्करी को लेकर रिपोर्ट मांगी थी. क्योंकि जेलो में मादक पदार्थ भी मिल रहे थे.

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