जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेटस एसोसिएशन की कार्यकारिणी के वर्ष 2021-2022 के लिए शुक्रवार को मतदान होगा, जिन अधिवक्ताओं के नाम अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में हैं वे ही अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे.
बता दें कि मतदान सुबर 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा. उच्च न्यायालय के नये परिसर में बनाये गये मतदान केन्द्र पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा. चुनाव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, पुस्तकालय सचिव, सह-सचिव व कोषाध्यक्ष पदों के लिए होंगे.
मुख्य चुनाव अधिकारी मंछाराम ताडा, उप मुख्य चुनाव अधिकारी अर्जुनराम चौधरी और चुनाव अधिकारी भवानीलाल कल्ला और राजेन्द्र सिंह ईडवा ने बताया कि एसोसिएशन के चुनाव के लिए कुल 3306 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे. मतदान के लिए तीन बूथ बनाये गये हैं, जिसमें पहला बूथ एसोसिएशन का पुराना हॉल को बनाया गया है, जहां मतदाता सूची क्रमांक 1 से 1600 तक के मतदाता बूथ संख्या 1 में मतदान करेंगे.
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इसी क्रम में बूथ संख्या 2 ग्रामीण अभिभाषक संघ में मतदाता सूची संख्या 1601 से 3202 के मतदाता बूथ संख्या 2 में मतदान करेगें. बूथ संख्या 3 उच्च न्यायालय के नये परिसर में मतदाता संख्या 3203 से 3306 तक के मतदाता मतदान करेगें. मतदान के समय सम्बन्धित अधिवक्ता की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेटस एसोसिएशन, जोधपुर और राजस्थान बार कांउसिल की ओर से जारी परिचय पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा बगैर परिचयपत्र के मतदान नहीं करने दिया जा सकेगा.
मतदान के बात सायंकाल को ही मतगणना की जायेगी और विजयी प्रत्याशियों के नाम घोषित किये जायेगें. एसोसिएशन के चुनाव निष्पक्ष रूप से करवाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है. बूथ संख्या 1 पर बूथ प्रभारी किशन नारायण प्रजापत और राजेन्द्र दाधिच को नियुक्त किया गया है, इनके साथ चुनाव कार्यकारिणी के लिए रामनारायण चौधरी, विरेन्द्र जाखड़, युधिष्ठिर कच्छावाह, ओम प्रकाश फाडोदा, अर्जुनसिंह परिहार, रामलाल चौधरी, सुभाष चौधरी को नियुक्त किया गया हैं.
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बूथ संख्या 2 के लिए बूथ प्रभारी रामकरण खोजा और बचनाराम चौधरी को नियुक्त किया गया हैं. चुनाव कार्यकारिणी के लिए भीखाराम प्रजापत, ललित सोलंकी, शेर मोहम्मद गोरी, राजेन्द्र जाखड़, जय कुमार जागिंड़, दीन दयाल ढाका, रविन्द्र पुरी गोस्वामी और शिवदास को नियुक्त किया गया है. वहीं, बूथ संख्या 3 उच्च न्यायालय परिसर के लिए चुनाव अधिकारी भानू प्रकाश माथुर, पंकज अवस्थी और लक्ष्मण ढाका को नियुक्त किया गया है.
मुख्य चुनाव अधिकारी मंछाराम ताड़ा ने बताया कि न्यायालय परिसर में किसी प्रत्याशी के पक्ष या विपक्ष में कोई पोस्टर, होरर्डिंग या बैनर का प्रयोग नहीं किया जायेगा. चुनाव के दिन न्यायालय परिसर या बूथ परिसर में किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री का प्रयोग नहीं करेगें. मतदान के दिन किसी प्रत्याशी के पक्ष या विपक्ष में किसी प्रकार की नारेबाजी नहीं की जायेगी. नियमों की अव्हेलना करने पर संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी.