जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय में राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से राजस्थान बायोफ्यूल नियम-2019 की वैधानिकता को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की गई थी.
इस याचिका को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 23 अगस्त तक जवाब तलब किया है. वरिष्ठ न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ के समक्ष दायर याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई की गई.
एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता अंकुर माथुर ने जनहित याचिका पेश कर बताया कि राजस्थान बायोफ्यूल नियम 2019 को असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार को इन्हे बनाने का अधिकार नही था. केंद्र सरकार के तेल क्षेत्रों के विकास और विनियमन के लिए कानून बनाने के अधिकार से परे जाकर लागू किया गया है.