जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप मेहता की अदालत ने एक याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए रेलवे की ओर से किए जा रहे निर्माण पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. याचिकाकर्ता इंद्रजीत सिंह सेठी की ओर से अधिवक्ता संजीत पुरोहित ने याचिका पेश करते हुए पक्ष रखा.
याचिका में बताया गया कि चित्तौडगढ़ में रेलवे की तरफ से कुछ खातेदारों की भूमि का अधिग्रहण करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था. जिसके बदले मुआवजा दिया गया लेकिन भूमि का उपयोग नहीं होने पर रेलवे ने बाद में एक सूचना द्वारा कहा कि जो भी खातेदार चाहे तो अधिग्रहण में प्राप्त मुआवजे को वापस जमा करवाकर भूमि वापस ले सकते हैं.