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HC में खेतों के चारों ओर की जाने वाली बिजली की बाड को रोकने के लिए जनहित याचिका पेश - Rajasthan High Court Order

राजस्थान हाईकोर्ट में शनिवार को खेतों के चारों ओर की जाने वाली बिजली की बाड को रोकने के लिए जनहित याचिका पेश की गई. न्यायाधीश ने प्रारंभिक सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है.

Electric fence around the fields,  Jodhpur news
राजस्थान हाईकोर्ट

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Published : Jan 23, 2021, 6:51 PM IST

जोधपुर. खेतों के चारों ओर बिजली की बाड लगाने और उनमें करंट को डिस्कनेक्ट कराने की प्रार्थना के साथ गौ रक्षा दल सेवा समिति की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका पेश की है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता लोकेश माथुर ने याचिका पेश कर बताया कि कृषि क्षेत्रो में चारों ओर बिजली की बाड लगाई जा रही है, जिसमें बिजली की आपूर्ति होने से खेतों में आने वाले जानवर बाड के साथ संपर्क में आकर मर रहे हैं, जो जानवरों के लिए यातना के समान है.

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पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के प्रावधान के अंतर्गत यह भी एक अपराध है जिसको रोकना आवश्यक है. उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढा और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है. वहीं, राजस्व विभाग के अतिरिक्त महाधिवक्ता रेखा बोराणा को याचिका की प्रति देने के निर्देशों के साथ एक सप्ताह बाद सुनवाई रखी है.

वाणिज्यक अदालतें बढ़ाने को लेकर हुई सुनवाई

राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस संगीत लोढ़ा और जस्टिस रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में प्रदेश की वाणिज्यक अदालतों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जोधपुर में और वाणिज्यिक अदालतें खोलने के बाबत उच्च न्यायालय प्रशासन की ओर से ओर कहा गया कि अधिक वाणिज्यक अदालतों को खोलने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है. राजस्थान उच्च न्यायालय की समिति उस पर विचार कर रही है.

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