जोधपुर.पाक विस्थापितों के लांग टर्म और शॉर्ट टर्म वीजा एवं अन्य सुविधाओं को लेकर स्व प्रेरणा से दायर जनहित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने कोविड-19 के हालात के चलते पाक विस्थापितों को हो रही परेशानियों को लेकर पेश की गई अर्जी को रिकॉर्ड पर लेने के आदेश दिए हैं.
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न्यायमित्र सज्जनसिंह राठौड़ ने पिछली बार कोर्ट को बताया था, कि कोविड-19 महामारी तथा लॉकडाउन में पाक विस्थापितों को परेशानी उठानी पड़ रही है. राशन नहीं मिलने तथा जनधन खाते नहीं होने के चलते उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इस संबंध में अब लिखित में अर्जी पेश की गई है, लेकिन यह अर्जी रिकॉर्ड पर नहीं आई थी. कोर्ट ने इस अर्जी को रिकॉर्ड पर लेने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 19 अगस्त को मुकर्रर की है.
बता दें कि जोधपुर में पाक विस्थापित एक परिवार के 12 लोगों ने जहर खा लिया. जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई. जिसके बाद से भारत में रह रहे पाक विस्थापितों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर सवाल फिर से खड़े हो रहे हैं.