जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने डेगाना पंचायत समिति के पूर्व विकास अधिकारी के खिलाफ सभी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत में याचिकाकर्ता पंचायत समिति डेगाना के पूर्व विकास अधिकारी प्रहलाद राम डूडी की ओर से अधिवक्ता मनीष पटेल ने पक्ष रखा.
उच्च न्यायालय ने पूर्व विकास अधिकारी प्रहलाद राम डूडी के खिलाफ संभागीय आयुक्त, अजमेर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद नागौर की ओर से शुरू की गई समस्त कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश दिए. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनीष पटेल ने बताया कि संभागीय आयुक्त और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता की नियुक्ति प्राधिकारी और अनुशासनात्मक प्राधिकरण राज्य सरकार है.