जोधपुर. पुलिस कांस्टेबल भर्ती- 2019 के मामले में बीकानेर पुलिस अधीक्षक की ओर से चयन सूची में भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता देने पर कार्मिक विभाग की ओर से जारी नियम को राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश देवेन्द्र कच्छवाहा की खंडपीठ ने याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई कर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है. वहीं, अंतिम परिणाम को याचिका के निर्णयाधीन रखा गया है.
याचिकाकर्ता सुरेन्द्र गोदारा की ओर से अधिवक्ता खेतसिंह राजपुरोहित ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका पेश की. याचिका में भूतपूर्व सैनिकों की रिक्तियों को अग्रगणित करने और उसके आधार पर बनायी गई चयन सूची को चुनौती दी गई है. याची OBC वर्ग से है. उसने पुलिस कांस्टेबल भर्ती- 2019 के लिए बीकानेर में आवेदन किया था. उसके बाद लिखित परीक्षा में उसने सामान्य श्रेणी से क्वालिफाई करते हुए शारीरिक दक्षता परीक्षा में बुलाया गया, जिसमें सभी मापदंड पूरे होने पर उसे उर्तीण माना गया. लेकिन, जब दिनांक 18 अप्रैल 2021 को चयन सूची तैयार की गई तो सामान्य और OBC वर्ग के मेरिट धारकों को चयनित करने की बजाय भूतपूर्व सैनिक कैटेगरी के अभ्यर्थीयों को चयन सूची में शामिल कर दिया गया, जिसकी वजह से सामान्य और OBC वर्ग के अधिक अंक प्राप्त करने वाले और सामाजिक आरक्षण वाले अभ्यर्थी चयन से बाहर हो गयए.