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PIL for reforms in Rajasthan Police system : पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए जनहित याचिका, अगली सुनवाई 7 फरवरी को - Rajasthan Police

राजस्थान की पुलिस प्रणाली में सुधार को लेकर एक जनहित याचिका इस साल 28 जनवरी को दायर की गई थी. पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए जनहित याचिका (PIL for reforms in Police system in Rajasthan) की अगली सुनवाई अगले साल 7 फरवरी को होगी. याचिका में एफआईआर ऑनलाइन करने जैसे कई सुझाव भी दिए गए हैं.

PIL for reforms in Police system in Rajasthan
पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए जनहित याचिका

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Published : Dec 14, 2021, 6:33 PM IST

जोधपुर. प्रदेश की पुलिस (Rajasthan Police)प्रणाली में सुधार को लेकर दायर जनहित याचिका (PIL for reforms in Police system in Rajasthan) में गठित कमेटी की ओर से बैठक आयोजित कर बेहतर व्यवस्था के लिए कार्य किया जा रहा है. जिसकी प्रगति रिपोर्ट के लिए न्यायमित्र की ओर से समय चाहा गया.

वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश समीर जैन की खंडपीठ के समक्ष न्यायमित्र विकास बालिया ने कहा कि कार्य प्रगति पर है. मुद्दों के समाधान के लिए अपनाए जाने वाली एसओपी पर कार्य हो रहा है. जिसे पेश करने के लिए कुछ समय चाहा गया.

न्यायालय ने 7 फरवरी, 2022 को अगली सुनवाई मुकरर्र की है. गौरतलब है कि पूर्व में उच्च न्यायालय ने 28 जनवरी, 2021 को एक आदेश जारी करते हुए बैठक आयोजित करने का आदेश पारित किया था. कमेटी की प्रारम्भिक बैठक राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर में आयोजित की गई और उसकी रिपोर्ट पेश कर दी गई.

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याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विकास बालिया, मोतीसिंह राजपुरोहित ने पक्ष रखते हुए बताया कि न्यायालय के निर्देश काफी विस्तृत हैं. उन्हें समाधान के लिए ज्यादा समय लगेगा. ऐसे में विशिष्ठ बिंदुओं पर पहले कार्य की आवश्यकता है.

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अंजनीकुमार की याचिका में बताया गया कि प्रदेश में पुलिस की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाना आवश्यक है. इसके लिए एफआईआर को ऑनलाइन किया जाए. पुलिस में सामान्य ड्यूटी,कानून व्यवस्था और अनुसंधान के लिए अलग शाखा हो. जिससे कार्य सुगम रूप से हो सके. इसके साथ ही नाबालिग बच्चों के साथ घटित होने वाले लैंगिक अपराधों की रोकथाम कैसे हो सकती है. इसको लेकर भी कदम उठाने पर विचार किया जाए. प्रदेश में ऐसे अपराधों के लिए अलग से एक विंग बनाई जाए ताकि अपराध ना हो सके.

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