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लाईब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2018 : विज्ञप्ति अनुसार आरक्षण नही देने पर याचिकाए दायर, न्यायलय ने पद रिक्त रखने के दिए निर्देश

राजस्थान उच्च न्यायालय ने लाईब्रेरियन थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2018 में विज्ञप्ति के अनुरूप आरक्षण नही देने पर दायर अलग-अलग दो याचिकाओं की सुनवाई करते हुए जितने पदों का अन्तर है उनको रिक्त रखने के निर्देश जारी किए है. बता दें कि याचिका दायर कर बताया गया कि लाईब्रेरियन थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2018 में कुल 478 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Apr 9, 2021, 7:05 AM IST

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विज्ञप्ति अनुसार आरक्षण नही देने पर याचिकाए दायर

जोधपुर.राजस्थान उच्च न्यायालय ने लाईब्रेरियन थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2018 में विज्ञप्ति के अनुरूप आरक्षण नही देने पर दायर अलग-अलग दो याचिकाओं की सुनवाई करते हुए जितने पदों का अन्तर है उनको रिक्त रखने के निर्देश जारी किए है. याचिकाकर्ता नरेन्द्रसिंह राठौड और अन्य की ओर से याचिका दायर कर बताया गया कि लाईब्रेरियन थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2018 में कुल 478 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई. वहीं विज्ञप्ति के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से 48 पद मिलने चाहिए थे जबकि, विभाग ने इन पदो को कम करते हुए केवल 36 पद ही निर्धारित किए हैं.

जिसमें 12 पद कम कर दिए गए है्, जो कि विज्ञप्ति के नियम विरुद्ध हैं. इसी तरह से सरवन सिंह चौहान और अन्य की ओर से एक याचिका पेश की गई, जिसमें बताया गया कि एक्स सर्विसमैन के अभ्यर्थियों के लिए विज्ञप्ति में 12.5 प्रतिशत के अनुसार 478 पदों में से 60 पद होने चाहिए जबकि विभाग ने केवल 43 पद ही निर्धारित किए हैं. इस हिसाब से 17 पद कम निर्धारित किए गए.

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इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता टंवरसिंह राठौड और गुलाब सिंह नरूका ने बताया कि विभाग ने आरक्षण को बराबर ध्यान में नहीं रखते हुए विज्ञप्ति जारी की है. वहीं न्यायाधीश दिनेश मेहता ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि दोनों याचिका में जो पदों का अन्तर है, उसको खाली रखा जाए. बता देंं कि याचिका पर अब 16 अप्रैल को आगामी सुनवाई होगी.

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