जोधपुर.मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या-2 जोधपुर कविता राणावत ने कोविड-19 का इलाज करने के नाम पर धोखाधड़ी कर अत्याधिक राशि वसूल करने वाले डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है.
परिवादी मोहम्मद यासीन खान ने अपने अधिवक्ता भारत भूषण शर्मा के जरिए एक परिवाद न्यायालय में पेश किया और बताया कि डॉ. साबिर अली प्रबंधक मेडिसिटी अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर आखलिया जोधपुर ने परिवादी की मां ताहिरा के फेफड़ों में इंफेक्शन बताकर उसे भर्ती कर लिया. डॉक्टर ने शुरुआत में एक लाख रुपये का खर्चा बताया, लेकिन ढाई लाख रुपये वसूल किए और साथ में दवाइयां एवं जांचों के नाम एक लाख साठ हजार रुपये भी वसूल किए.