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कोरोना के इलाज के नाम पर मरीज से वसूले अधिक रुपये, आरोपी डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश - राजस्थान ताजा हिंदी खबरें

जोधपुर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 2 जोधपुर कविता राणावत ने कोविड-19 का इलाज करने के नाम पर धोखाधड़ी कर अत्याधिक राशि वसूल करने वाले डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है.

fraud case in Jodhpur, Jodhpur Metropolitan Magistrate
इलाज के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश

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Published : Dec 24, 2020, 8:41 PM IST

जोधपुर.मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या-2 जोधपुर कविता राणावत ने कोविड-19 का इलाज करने के नाम पर धोखाधड़ी कर अत्याधिक राशि वसूल करने वाले डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है.

इलाज के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश

परिवादी मोहम्मद यासीन खान ने अपने अधिवक्ता भारत भूषण शर्मा के जरिए एक परिवाद न्यायालय में पेश किया और बताया कि डॉ. साबिर अली प्रबंधक मेडिसिटी अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर आखलिया जोधपुर ने परिवादी की मां ताहिरा के फेफड़ों में इंफेक्शन बताकर उसे भर्ती कर लिया. डॉक्टर ने शुरुआत में एक लाख रुपये का खर्चा बताया, लेकिन ढाई लाख रुपये वसूल किए और साथ में दवाइयां एवं जांचों के नाम एक लाख साठ हजार रुपये भी वसूल किए.

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परिवादी का आरोप है कि उससे साढ़े 5 लाख रुपये का चेक अमानत के तौर पर रखवाया. वहीं डेढ़ माह बाद उसकी माता को अस्पताल से छुट्टी देते समय 8 लाख रुपये से अधिक का अतिरिक्त बिल थमा दिया. अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि कोविड-19 के चलते हुए मात्र लागत मूल्य पर ही इलाज करने का सरकार का आदेश है, लेकिन डॉक्टर ने लाखों रुपये हड़प लिए हैं. न्यायालय ने प्रथम दृष्टया गौर करते हुए पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है.

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