जोधपुर. जोधपुर विद्युत वितरण निगम में बुधवार को एक बड़ा मामला सामने आया है. जहां जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय की ओर से जारी आदेश की पालना नहीं करने पर डिस्कॉम के पीपाड़ शहर सहायक अभियंता के कार्यालय का फर्नीचर कुर्क करने का आदेश दिया गया है.
आदेश 2012 में किया गया था पारित
दरअसल खारिया खंगार निवासी भोलाराम कुम्हार ने एक परिवाद प्रस्तुत किया था. जिस पर आयोग ने मई, 2012 में आदेश पारित कर परिवादी को जारी नाजायज विद्युत बिल निरस्त करने और दस हजार रुपए हर्जाना अदा करने का आदेश दिया गया था. लेकिन डिस्कॉम के अधिकारियों की ओर से उन आदेशों की पालना नहीं करने पर अवमानना याचिका दायर की गई थी.