जोधपुर. कोटा जिले के किशोर सुधार गृह में हुई झड़प को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट मुख्य पीठ ने प्रदेश के समस्त बाल सुधार गृह में आवश्यक रूप से काउंसलर नियुक्त करने के आदेश पारित किए हैं. जिससे कि बाल सुधार गृह में रहने वाले बच्चे आपस में झगड़े नहीं और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो.
जानकारी के अनुसार मुख्य पीठ में जस्टिस संदीप मेहता की कोर्ट में पूर्व में चल रही किशोर सुधार गृह को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान न्याय मित्र ने कोटा जिले में हुई घटना की जानकारी न्यायाधीश को दी. उन्होंने स्वप्रेत पर संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी किशोर सुधार गृह में काउंसलर की नियुक्ति की जाए जिससे कि बाल सुधार गृह में रहने वाले बच्चे आपस में झगड़े नहीं और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो.