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राजस्थान हाईकोर्ट ने किशोर सुधार गृहों में आवश्यक रूप से काउंसलर लगाने के दिए आदेश - Rajasthan High Court News

कोटा जिले के किशोर सुधार गृह में हुई झड़प को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट मुख्य पीठ ने प्रदेश के समस्त बाल सुधार गृह में आवश्यक रूप से काउंसलर नियुक्त करने के आदेश पारित किए हैं.

राजस्थान हाईकोर्ट आदेश , Rajasthan High Court Order

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Published : Sep 24, 2019, 8:46 PM IST

जोधपुर. कोटा जिले के किशोर सुधार गृह में हुई झड़प को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट मुख्य पीठ ने प्रदेश के समस्त बाल सुधार गृह में आवश्यक रूप से काउंसलर नियुक्त करने के आदेश पारित किए हैं. जिससे कि बाल सुधार गृह में रहने वाले बच्चे आपस में झगड़े नहीं और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो.

किशोर सुधार गृहों में आवश्यक रूप से काउंसलर लगाने के आदेश

जानकारी के अनुसार मुख्य पीठ में जस्टिस संदीप मेहता की कोर्ट में पूर्व में चल रही किशोर सुधार गृह को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान न्याय मित्र ने कोटा जिले में हुई घटना की जानकारी न्यायाधीश को दी. उन्होंने स्वप्रेत पर संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी किशोर सुधार गृह में काउंसलर की नियुक्ति की जाए जिससे कि बाल सुधार गृह में रहने वाले बच्चे आपस में झगड़े नहीं और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो.

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सुनवाई के दौरान न्याय मित्र अनिरुद्ध पुरोहित ने बताया कि कोटा में हुई किशोर गृह में हुई झड़प से इन सुधार गृहों को व्यवस्थाओं में सुधार करने की आवश्यकता है. इस पर हाईकोर्ट ने प्रदेश के समस्त बाल सुधार गृह में अति आवश्यक रूप से काउंसलर की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं. न्याय मित्र पुरोहित ने कोर्ट के समक्ष बाल सुधार गृह और किशोर गृह में किए जा सकने वाले सुधारों के बारे में बताया. वहीं, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल गौड़, गृह विभाग की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता फरजंद अली और अभिषेक पुरोहित ने पक्ष रखा.

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