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जोधपुर: महात्मा गांधी विद्यालय में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का विरोध, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

राजस्थान सरकार ने इस वर्ष प्रदेश के कई विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में बदलने का आदेश जारी किया है. इसी कड़ी में जोधपुर शहर की ओलंपिक रोड स्थित महात्मा गांधी स्कूल को भी अंग्रेजी माध्यम में बदलने के आदेश जारी हुए हैं. माइनॉरिटी रिलीफ सोसायटी ने विद्यालय परिसर को असुरक्षित बताते अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने का विरोध करते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. बहस को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जोधपुर शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है.

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महात्मा गांधी स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का विरोध, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

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Published : Jun 12, 2020, 10:39 PM IST

जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्रसिंह भाटी ने मुख्य सचिव व संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग सचिवालय जयपुर, निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वक्फ बोर्ड जयपुर तथा जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) शिक्षा विभाग जोधपुर को नोटिस जारी कर 19 जून तक जवाब मांगा है. राजस्थान सरकार ने इस वर्ष प्रदेश के कई विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में बदलने का आदेश जारी किया है. इसी कड़ी में जोधपुर शहर की ओलंपिक रोड जोधपुर स्थित महात्मा गांधी स्कूल को भी अंग्रेजी माध्यम में बदलने के आदेश जारी हुए हैं.

पढ़ें:राजस्थान में 29 जून से नियमित तौर पर खुलेंगे कोर्ट, फिजिकल प्रजेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई

माइनॉरिटी रिलीफ सोसायटी ने विद्यालय परिसर को असुरक्षित बताते अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने का विरोध करते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. अधिवक्ता शेखर मेवाड़ा, मनीष बोहरा व कर्मेन्द्रसिंह ने माइनॉरिटी रिलीफ सोसायटी के अध्यक्ष हैदर रजा की तरफ से एक याचिका दायर करके कोर्ट को बताया कि राजकीय महात्मा गांधी स्कूल की जमीन वक्फ बोर्ड की संपति हैं.

शिक्षा विभाग ने यह परिसर किराए पर ले रखा है. जिसका 9 करोड़ रुपये से अधिक का किराया शिक्षा विभाग में बकाया है. जो आज तक नहीं चुकाया गया है. पूर्व में शिक्षा विभाग ने एक पत्र के द्वारा गांधी स्कूल परिसर में मुस्लिम लड़कियों के लिए छात्रावास बनाने से इसलिए मना किया, क्योंकि परिसर में पानी की पुरानी टंकी है. जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है.

इसी पत्र के आधार पर माइनॉरिटी रिलीफ सोसायटी ने पानी की पुरानी टंकी के कारण विद्यालय परिसर को असुरक्षित मानते हुए अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का विरोध किया है. बहस को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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