जोधपुर. प्रदेश की जेलों में कैदियों को दिए जाने वाले दैनिक भत्तों को लेकर इन्द्रजीत सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई हुई. उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ के समक्ष सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित ने राज्य सरकार का पक्ष रखा.
एएजी राजपुरोहित ने न्यायालय को बताया कि समिति की ओर से की गई सिफारिश के अनुसार कैदियों को देय वेतन को संशोधित कर उसकी अधिसूचना दो सप्ताह की अवधि के भीतर जारी कर दी जाएगी. गौरतलब है कि कैदी याचिकाकर्ता इन्द्रजीत सिंह ने एक पत्र लिखकर जेल में कैदियों को मिल रहे दैनिक भत्तों को अन्य श्रमिकों के समान देने की मांग की थी.
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