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जोधपुर: ड्राइवर भर्ती परीक्षा को लेकर उच्च न्यायालय प्रशासन को नोटिस - ड्राइवर भर्ती परीक्षा

राजस्थान उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में सम्मिलित ड्राइवर भर्ती परीक्षा में लिखित छंटनी परीक्षा पश्चात जारी सामान्य श्रेणी और ओबीसी श्रेणी की कट ऑफ को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है. जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश और न्यायाधीश देवेन्द्र कच्छवाहा की खंडपीठ ने मंगलवार को उच्च न्यायालय प्रशासन के रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार परीक्षा को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब तलब किया है.

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ड्राइवर भर्ती परीक्षा को लेकर उच्च न्यायालय प्रशासन को नोटिस

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Published : Mar 23, 2021, 10:23 PM IST

जोधपुर.राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय में सम्मिलित ड्राइवर भर्ती परीक्षा में लिखित छंटनी परीक्षा पश्चात जारी सामान्य श्रेणी और ओबीसी श्रेणी की कट ऑफ को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है. जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश देवेन्द्र कच्छवाहा की खंडपीठ ने मंगलवार को उच्च न्यायालय प्रशासन के रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार परीक्षा को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब तलब किया है.

याचिकाकर्ता मुकेश कुमार चौधरी की ओर से अधिवक्ता डॉ. निखिल डुंगावत और अधिवक्ता निहार जैन ने राजस्थान उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में सम्मिलित ड्राइवर भर्ती परीक्षा में लिखित छंटनी परीक्षा पश्चात जारी सामान्य श्रेणी व ओबीसी श्रेणी की कट ऑफ को उच्च न्यायालय मे चुनौती देते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ में याचिका दायर की. जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका पर अधिवक्ता डॉ. निखिल डुंगावत की बहस में बताया कि सामान्य श्रेणी कि जो कटऑफ जारी की गई है.

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जिसमें वह ओबीसी श्रेणी की कटऑफ से कम है. इस लिखित परीक्षा के पश्चात रोस्टर को लागू करते हुए जिन अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों ने सामान्य श्रेणी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं. उन्हें सामान्य श्रेणी में मानते हुए सम्मिलित किया जाना चाहिए. याचिका की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए इस विसंगति पर संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने एक सप्ताह में जवाब तलब किया है.

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