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गुर्जर आरक्षण पर रोक के लिए याचिका...16 अक्टूबर को सुनवाई रही अधूरी - rajasthan highcourt latest news

राजस्थान हाईकोर्ट में गुर्जर आरक्षण पर रोक के लिए दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई अधूरी रही. जस्टिस संगीत लोढ़ा की खंडपीठ में मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हुई, लेकिन समय की कमी के चलते कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पाई. अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी.

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राजस्थान हाईकोर्ट में गुर्जर आरक्षण पर सुनवाई

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Published : Oct 16, 2020, 6:03 PM IST

जोधपुर. गुर्जर आरक्षण मामले को लेकर शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. हाईकोर्ट जस्टिस संगीत लोढ़ा की खंडपीठ में मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हुई, लेकिन समय की कमी के चलते कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पाई. अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी. अगली सुनवाई में गुर्जर आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाने को लेकर बहस होगी.

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याचिकाकर्ता अरविंद शर्मा व अन्य की ओर से दायर इस याचिका में प्रदेश में 50 प्रतिशत से ज्यादा गुर्जरों को आरक्षण देने को चुनौती दी गई है, हालांकि पहले सुनवाई में राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में स्थगन आदेश जारी करने से इंकार कर दिया था. वहीं, 27 नवंबर को इस मामले में आखिरी बार बहस की जाएगी. लेकिन यूथ फॉर इक्वलिटी एवं अन्य की मांग है कि वर्तमान समय में परिस्थितियां बदल रही हैं. ऐसे में 50 प्रतिशत से ऊपर आरक्षण देने पर रोक लगाई जाए. प्रदेश में इस समय 54 फीसदी तक आरक्षण पहुंच चुका है. ऐसे में अब आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाने के लिए अगली सुनवाई पर बहस होगी.

17 अक्टूबर को होगी गुर्जर महापंचायत...

राजस्थान में भरतपुर के अड्डा गांव में 17 अक्टूबर को गुर्जर समाज ने महापंचायत बुलाई है. गुर्जर समाज के नेताओं का कहना है कि सरकार उनके साथ किए गए समझौते का पालन नहीं कर रही है. अगर सरकार समझौते की शर्तों का पालन नहीं करती है तो प्रदेश में 2007-08 जैसे गुर्जर आंदोलन के हालात हो जाएंगे. गुर्जर महापंचायत के मद्देनजर प्रशासन भी अलर्ट परप है.

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