जोधपुर. राज्य के विधि एवं विधिक कार्य विभाग ने राजस्थान हाईकोर्ट के परामर्श से मोटर यान अधिनियम के तहत राज्य के 23 एडीजे कोर्ट को उनके क्षेत्राधिकार के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के रूप में गठित किया है. इनके पीठासीन अधिकारी संबंधित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (Motor Accident Claims Tribunal) के पीठासीन अधिकारी होंगे. प्रमुख शासन सचिव विधि विभाग प्रवीर भटनागर ने इसको लेकर आदेश जारी किया है.
राज्य में 23 एडीजे कोर्ट में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गठित - Rajasthan hindi news
राजस्थान में 23 एडीजे कोर्ट में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (Motor Accident Claims Tribunal) का गठन कर दिया गया है. राज्य के विधि एवं विधिक कार्य विभाग ने राजस्थान हाईकोर्ट के परामर्श के बाद इसका गठन किया है.
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गठित
जोधपुर के बिलाड़ा में स्थित अपर जिला न्यायालय को स्थानीय क्षेत्राधिकार में मोटर दावा अधिकरण के रूप में गठित किया गया है. इसी तरह एक अन्य आदेश में 17 अप्रैल 2018 के पश्चात सृजित जिला मुख्यालय पर स्थापित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय को छोडक़र शेष अन्य स्थानों पर स्थापित अपर जिला एवं सत्र न्यायालयों को एनडीपीएस एक्ट के अधीन दर्ज मामलों में सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया है.