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मनी लॉन्ड्रिंग केसः रॉबर्ट वाड्रा मामले में ED का पक्ष नहीं हुआ पूरा, अब 23 अगस्त को अगली सुनवाई

राजस्थान उच्च न्यायालय में जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की अदालत में समयाभाव के चलते बुधवार को भी रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो पाई.

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रॉबर्ट वाड्रा

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Published : Aug 18, 2021, 7:19 PM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय में जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की अदालत में समयाभाव के चलते बुधवार को भी रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो पाई. प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से एडीशनल सॉलीसीटर जनरल आरडी रस्तोगी ने बुधवार को भी अपनी बहस जारी रखी, लेकिन समयाभाव के चलते वो पूरी नहीं हो पाई.

ऐसे में न्यायालय ने अब आगे की सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख मुकरर्र की है. यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से भानुप्रकाश बोहरा और याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कुलदीप माथुर, उनके सहयोगी अभिषेक मेहता और धीरेन्द्र सिंह सोढा मौजूद रहे.

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बता दें, रॉबर्ट वाड्रा की कम्पनी ने बीकानेर जिले के कोलायत क्षेत्र में साल 2012 में सस्ती दरों पर करीब 270 बीघा जमीन 79 लाख रुपये में खरीद कर ली, जबकि ये जमीन भारतीय सेना की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के लिए आंवटित थी. फर्जी तरीके से जमीन के बेचने का मामला उजागर होने से पहले ही वाड्रा की कम्पनी स्काई लाइट ने इस जमीन को 5 करोड़ रुपए में बेच दिया.

मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले की ईडी ने जांच शुरू की थी. ईडी की पूछताछ से बचने के लिए वाड्रा लंबे अरसे से प्रयास करते रहे थे, लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश पर ईडी के समक्ष पेश हो चुके हैं. ईडी ने अनुसंधान में सहयोग नहीं करने पर उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर हिरासत में लेकर पूछताछ की अनुमति मांगी है.

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