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कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए उच्च न्यायालय में हुई बैठक..फिलहाल यही रहेगी व्यवस्था

प्रदेश में कोविड-19 की दुसरी लहर के मद्देनजर बढते संक्रमण के मामलों को देखते हुए इसे फैलने से रोकने एवं संक्रमण से बचाव के लिए सोमवार को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत मोंहती की अध्यक्षता में वीसी के जरिये बैठक आयोजित की गई.

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उच्च न्यायालय में हुई बैठक

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Published : Mar 22, 2021, 10:55 PM IST

जोधपुर. प्रदेश में कोविड-19 की दुसरी लहर के मद्देनजर बढते संक्रमण के मामलों को देखते हुए इसे फैलने से रोकने एवं संक्रमण से बचाव के लिए सोमवार को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत मोंहती की अध्यक्षता में वीसी के जरिये बैठक आयोजित की गई.

मुख्य न्यायाधीश जयपुर पीठ से वीसी के जरिये जुडे रहे. वहीं जयपुर और जोधपुर मुख्यपीठ के सभी न्यायाधीश, जोधपुर और जयपुर के अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष,बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के प्रतिनिधि व महाधिवक्ता बैठक में ऑन लाइन जुडे रहे.

कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते उससे बचाव और संक्रमण अधिक न फैल सके उसको लेकर चर्चा हुई. इस दौरान न्यायालयो में न्यायिक कार्य कैसे सुचारू रखा जाये उस पर भी चर्चा हुई. फिलहाल वर्तमान में जैसे न्यायिक कार्य चल रहा है वैसे ही चलेगा. अधिवक्ताओं जिनके मुकदमे लगे हुए हैं वे कोर्ट में पैरवी के लिए जायेंगे. करीब पन्द्रह मिनट तक बैठक चली. फिलहाल व्यवस्था में कोई बदलाव नही किया गया है.

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उच्च न्यायालय की बैठक के बाद जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन व राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्षो ने संयुक्त रूप से एक विज्ञप्ति जारी की है. जिसमें कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए दोनों एसोसिएशन द्वारा उच्च न्यायालय प्रशासन को न्यायालय परिसर में सुगमता से न्यायिक कार्य सम्पादित करवाने के लिए स्वयंसेवक की सूची अतिशीघ्र उपलब्ध करवाई जायेगी.

कोर्ट परिसर में पक्षकारो के प्रवेश को निषेध करते हुए जिन अधिवक्ताओं के मुकदमें सूचीबद्ध है वही अधिवक्ता कोर्ट रूम में मौजूद रहें. इनके अलावा दूसरे अधिवक्ताओं को उनके चैम्बर्स में कार्य करने की अनुमति दी जाये. साथ ही शनिवार व रविवार को भी अधिवक्ताओं के चैम्बर्स खुले रखे जाएं. समस्त जिला अदालतों एवं अधिनस्थ अदालतों में जिन पुराने मामलो में ट्रायल पूर्ण होने के कगार पर है जिन प्रकरणों में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में हैं केवल उन्हीं मामलों में साक्ष्य लिये जाएं.

अन्य मामलो में एवीडेंस फिलहाल मुल्तवी करें और कोई प्रतिकूल आदेश पारित न करें. कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे प्रयास किये जाएं.

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