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पत्नी को अगवा करने का मामला, पुलिस को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश - जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट

पत्नी को ससुराल पक्ष द्वारा अगवाकर ले जाने के मामले में जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पुलिस को मामले में अगली सुनवाई तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

पत्नी को अगवा करने का मामला, Wife abduction case
जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

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Published : Jul 3, 2020, 9:31 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस कुमारी प्रभा शर्मा की खंडपीठ ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को मामले में अगली सुनवाई तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है.

याचिकाकर्ता साजन खान की ओर से अधिवक्ता विमल माहेश्वरी ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पेश कर बताया कि साजन खान और रूबिना के मध्य प्रेम प्रसंग के चलते दोनों ने स्वेच्छा से जनवरी 2020 को प्रेम विवाह किया और निकाह के पश्चात वह दोनों याचिकाकर्ता के पैतृक निवास जैसलमेर में रहने लगे.

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निकाह की जानकारी रूबिना के परिजनों को होने पर याचिकाकर्ता की पत्नी रूबिना को जैसलमेर से अगवाकर अपने साथ ले गए. याचिकाकर्ता ने इस घटना की संबंधित थाने में रिपोर्ट भी दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.

इसी बीच कोरोना की वजह से लॉकडाउन होने से याचिकाकर्ता पिछले 4 माह से अपनी पत्नी से दूर रहा और उसका कहीं भी कोई पता नहीं चला. ऐसे में उसने राजस्थान हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पेश करते हुए अपनी पत्नी को दोबारा पाने की गुहार की.

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हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता फरजंद अली को निर्देश दिए कि अगली सुनवाई पर प्रताप नगर थाना प्रभारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाकर पेश की जाए. ऐसे में अब इस मामले में 21 जुलाई को सुनवाई होगी.

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