जोधपुर.प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री व विधायक उदयलाल आंजना को राजस्थान उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है. वहीं अगले आदेश तक छोटी सादड़ी की विवादित जमीन पर यथास्थिती बनाये रखने के आदेश पारित किये गये हैं. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की अदालत ने रमेश चन्द्र उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है.
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याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित ने न्यायालय को बताया कि प्रतापगढ में छोटी सादडी में खसरा संख्या 750,751 और 752 में करीब ढाई बीघा जमीन में याचिकाकर्ता 2/3 भाग है जबकि उसी जमीन का एक हिस्सा 1/3 जो कि उनके भाई मुन्नालाल का जिसने अप्रार्थी संख्या 4 उदयलाल को बेच दी थी. उदयलाल ने नगरपालिका छोटी सादड़ी में अपने प्रभाव के चलते पूरी जमीन का भू उपयोग परिवर्तन करवाते हुए अपने नाम से 17 लीज डीड जारी करवा दी.
जबकि याचिकाकर्ता ने नगरपालिका के एलए के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन नगरपालिका ने आपत्ति यह कहते हुए खारिज कर दी की याचिकाकर्ता किसी न्यायालय से स्थगन का आदेश नहीं लेकर आया था. जिसकी वजह से पूरी जमीन का भू उपयोग परिवर्तन मंत्री आंजना के नाम से करते हुये लीज डीड जारी कर दी गई.
जबकि जमीन को लेकर एक अपील राजस्व बोर्ड में भी मुन्नालाल की विचाराधीन थी वहां पर मुन्नालाल के निधन के बाद मंत्री आंजना ने पक्षकार बनने की अर्जी पेश की थी, लेकिन राजस्व बोर्ड ने भी उसे खारिज किया था. याचिकाकर्ता ने नगर पालिका की ओर से किए गए भू उपयोग परिवर्तन और मंत्री आंजना को जारी लीज डीड को निरस्त कराने की गुहार के साथ याचिका पेश की.
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न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए विवादित जमीन पर यथास्थिती के आदेश पारित करते हुए कहा कि जमीन किसी तीसरे पक्षकार को नहीं बेची जाएगी. वहीं, मंत्री आंजना सहित जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ और अन्य को नोटिस जारी किया गया है.