जोधपुर (राजस्थान).जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर में सोमवार को बहुचर्चित हिरण शिकार मामले में सलमान खान को सुनाई गई सजा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान सलमान को आर्म्स एक्ट में बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से दायर याचिका पर भी सुनवाई हुई.सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर ग्रामीण ने अगली सुनवाई के दौरान सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं.
पढ़ें:Jaisalmer : पोकरण फायरिंग रेंज में परीक्षण के दौरान तोप का बैरल फटा, 3 जख्मी
28 सितंबर को पेश होने के आदेश...
सलमान की सजा के खिलाफ याचिका और राज्य सरकार की तरफ से दायर याचिका पर अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी. सलमान खान पर आर्म्स एक्ट का एक मामला दर्ज किया गया था, जिस पर सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया था. सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने जिला न्यायालय जोधपुर जिला में अपील दायर की थी. इस मामले पर सोमवार को डीजे कोर्ट जोधपुर ग्रामीण में सुनवाई होनी थी. वहीं, काला हिरण शिकार मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी. इस सजा के खिलाफ सलमान खान की ओर से जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर जिला में याचिका दायर की गई थी.
कोरोना को बताया सलमान के पेश ना होने की वजह...
जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर ग्रामीण राजेंद्र कासवाल ने आरोपी सलमान खान के उपस्थित नहीं होने का कारण पूछा. जिस पर सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र लगाया और कोरोना के संक्रमण के चलते उपस्थित नहीं होने के बात कही. जिसके बाद डीजे ग्रामीण में अगली सुनवाई पर सलमान खान के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए हैं. 28 सितंबर को होने वाली सुनवाई में सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा.