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जोधपुरः चिरंजीलाल सैनी बने रहेंगे बीसीआई के अध्यक्ष

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Published : Aug 28, 2019, 5:22 AM IST

Updated : Aug 28, 2019, 6:37 AM IST

राजस्थान बार काउंसिल में सदस्यों के बीच चल रहे विवाद के चलते एक गुट के ओर से अपना नया अध्यक्ष घोषित कर दिया गया था. इसको लेकर बीसीआर के वर्तमान अध्यक्ष ने बीसीआई में याचिका दायर करते हुए चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी.

चिरंजीलाल सैनी बीसीआई अध्यक्ष, Jodhpur BCI President news

जोधपुरः गत दिनों से राजस्थान बार काउंसिल में हुई उठापटक के चलते एक गुट के ओर से अपना नया अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है. इस पर मौजूदा अध्यक्ष चिरंजीलाल सैनी के ओर से काउंसिल ऑफ इंडिया से स्थगन प्राप्त के विरुद्ध राजस्थान हाईकोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली गई है.

याचिका वापस लेने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को इसे खारिज कर दिया है. साथ ही बार काउंसिल इंडिया के आदेशों को स्टे करने से इनकार कर दिया. ऐसे में अब चिरंजीलाल सैनी ही बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष बने रहेंगे.

चिरंजीलाल सैनी बने रहेंगे बीसीआई के अध्यक्ष

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बता दें कि पिछले लंबे समय से बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्यों के बीच विवाद चल रहा था इस विवाद के चलते 17 अगस्त की बैठक में नए चुनाव की प्रक्रिया संपन्न की गई थी. जिसमें सैयद शहीद हसन को बार काउंसिल का नया अध्यक्ष चुना गया था.

इसको लेकर बार काउंसिल राजस्थान के वर्तमान अध्यक्ष चिरंजीलाल सैनी ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में याचिका दायर करते हुए इस चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की जिस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नए चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी.

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बता दें कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इस आदेश को लेकर बार काउंसिल के उपाध्यक्ष ने राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में याचिका दायर करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश को स्टे करने की मांग की है. हाईकोर्ट ने इस दौरान दोनों पक्षों की बहस को मंगलवार को हुई सुनवाई में याचिका को याचिकाकर्ता की ओर से नॉट प्रेस करते हुए वापिस लिए जाने पर याचिका का निस्तारण कर दिया.

वहीं अब याचिका वापिस लेने के बाद बीसीआई के चैयरमेन के ओर से बीसीआर के 15 सदस्यों द्वारा 17 अगस्त को किए गए नए चैयरमेन के चुनाव पर 19 अगस्त को रोक लगाई गई तथा चिरन्जी लाल सैनी के चैयरमेन बने रहने संबंधी आदेश जारी रहेगा.

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इसके साथ ही याचिका कर्ता से बीसीआर की विशेष साधारण सभा पुनः बुलाने के लिए नए सिरे से रेक्विजीशन भेजने की छूट भी दी है. याचिका कर्ता की ओर से अधिवक्ता विकास बलिया ने पैरवी की जबकी अप्रार्थी चिरन्जी लाल सैनी की ओर से अधिवक्ता सुनिल समदड़िया ने पक्ष रखा.

Last Updated : Aug 28, 2019, 6:37 AM IST

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