जोधपुर. अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 सत्यपाल वर्मा ने हरिद्वार के एक बिल्डर वर्तमान में गुरु ग्राम निवासी संदीप रल्हन पुत्र सुशील की जमानत धोखाधड़ी के मामले में खारिज करने के आदेश दिए हैं. आरोपी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया गया कि उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है. यह इकरारनामा पर आधारित है, जो कि सिविल न्यायालय का मामला है. इसके विपरीत दबाव देकर लाखों रुपए ले के एवज में उपरोक्त गलत एफआईआर कराई गई है. प्रतिष्ठित बिल्डर है, जिसके उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी.
जोधपुर अपर जिला न्यायालय ने धोखाधड़ी के मामले में खारिज की जमानत याचिका - जोधपुर में धोखाधड़ी का मामला
जोधपुर अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 सत्यपाल वर्मा ने हरिद्वार के एक बिल्डर वर्तमान में गुरु ग्राम निवासी संदीप रल्हन पुत्र सुशील की जमानत धोखाधड़ी के मामले में खारिज करने के आदेश दिए हैं. आरोपी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया गया कि उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है.
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इसके विपरीत परिवादी सदर बाजार निवासी नंदकिशोर मंत्री की ओर से अमित माहेश्वरी और लोक अभियोजक घटवा लाल शर्मा ने अदालत को बताया कि आरोपी की कंपनी मैसेज हेक्टर रीयल्टी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो वर्ष 2015 में हरिद्वार में एक 3 कमरों के फ्लैट की योजना बनाई और उसकी आवास में समय-समय पर परिवादी से 13,22000 का भुगतान प्राप्त किया गया, परंतु आज दिन तक नहीं फ्लैट नहीं दिया गया. 5 वर्षों तक उसकी राशि रोक के रखी और आपराधिक न्याय भंग किया है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश सत्यपाल शर्मा ने आरोपी संदीप फिलहाल हाल को जमानत देने से इनकार करते हुए जमानत खारिज कर दिया.