जोधपुर. बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण व हत्या के मामले में प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाली मास्टर माइंड इंदिरा विश्नोई ने मंगलवार को सीबीआई की आपत्ति के बाद नये सिरे से जमानत याचिका पेश करने की स्वतंत्रता के साथ बेल याचिका विड्रॉ कर ली. वहीं संभावना है कि कल एक बार फिर से राजस्थान उच्च न्यायालय से अनुमति लेकर याचिका पेश की जाएगी.
राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत में इंदिरा विश्नोई की जमानत याचिका मंगलवार को विचाराधीन थी. सुनवाई के दौरान सीबीआई के विशिष्ट लोक अभियोजक एजाज खान ने कहा कि 12 जनवरी 2021 के ट्रायल कोर्ट का निर्णय है जबकि अब उसे नही देखा जा सकता है क्योंकि इसके बाद तो सर्वोच्च न्यायालय ने 12 जुलाई 2021 को आदेश पारित किया है, ऐसे में इस पर विचार नहीं किया जाए.
न्यायालय में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हेमन्त नाहटा व संजय विश्नोई ने तकनीकी आधार के चलते जमानत याचिका को इस स्वतंत्रता के साथ कि नये सिरे याचिका पेश करेंगे और इसको विड्रॉ कर लिया. संभावना है कि कल ही इंदिरा विश्नोई की ओर से नई जमानत याचिका पेश की जायेगी क्योकि 02 सितम्बर 2021 को ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत को खारिज किया था. उसी नये आदेश के साथ दोबारा याचिका पेश की जायेगी.