जोधपुर.बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण व हत्या के मामले में सह आरोपी परसराम विश्नोई की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में दायर एसएलपी पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीशों ने निर्देश दिए हैं कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति निवारण अदालत जल्द से जल्द सभी आरोपियों के बयान मुलजिम पूरे करे. राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत ने 20 जुलाई 2020 को परसराम विश्नोई की ओर से पेश जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.
परसराम की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष 7वीं बार जमानत याचिका पेश की गई थी. परसराम ने उच्च न्यायालय की ओर से जमानत याचिका को खारिज करने पर उस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी के जरिए चुनौती दी है. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय किशन कौल व न्यायाधीश हेमन्त गुप्ता की बैंच ने सुनवाई करते हुए निर्देश जारी करते हुए एसएलपी की अगली सुनवाई 12 अप्रेल 2021 को मुकर्रर की है.
सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी, अधिवक्ता संजय विश्नोई, अधिवक्ता हेमन्त नाहटा ने पक्ष रखते हुए बताया कि साल 2011 से मामला विचाराधीन है, जिसकी ट्रायल 2014 में शुरू की गई है. मामले में अभी तक केवल अभियोजन पक्ष की ओर से अपने सभी गवाहों 197 के बयान करवाये हैं और उसके बाद बयान मुलजिम शुरू हुए, लेकिन अभी तक केवल तीन के ही पूरे हुए हैं, जबकि मामले में कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है.