जोधपुर. कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस पुष्पेन्द्र सिंह भाटी ने टीएसपी क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं. अधिवक्ता पी आर मेहता ने बताया कि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 की विज्ञप्ति निकलने के दौरान गत 19 मई 2018 को सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर नए टीएसपी क्षेत्र चिन्हित किए थे और टीएसपी क्षेत्र में वृद्धि हो गई थी.
लेकिन विज्ञप्ति में क्षेत्र की वृद्धि के अनुपात में पद नहीं बढ़ाए गए. इसको लेकर याचिकाकर्ता अजय मालवीय ने कोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत की थी. जिसपर सुनवाई के दौरान गत 26 जून 2020 को कोर्ट के समक्ष एडवोकेट जनरल ने यह बात रखी थी कि यदि पदों की बढ़ोतरी की आवश्यकता हुई तो पदों में वृद्धि की जाएगी. जिसके आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी की कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए पदों में क्षेत्रफल के बढ़े हुए आधार पर पदों में वृद्धि की जाए.