जोधपुर. जिले में अवैध निर्माण, अतिक्रमण, बदहाल यातायात व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर महेंद्र लोढ़ा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की गयी. जिसपर कोर्ट द्वारा नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है कि क्यों न उनके खिलाफ कोर्ट के आदेशों की अवमानना की कार्रवाई की जाए.
इस सुनवाई के दौरान जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय ने पिछली सुनवाई से पलटते हुए महेंद्र नाथ अरोड़ा ने सर्किल से पीली टंकी तक रोड बनाने के निर्देश को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से आपत्ति दर्ज करवाई. इस पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी व्यक्त की. खंडपीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पिछली सुनवाई पर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने यहां रोड बनाने पर स्वीकृति प्रदान की थी लेकिन अब विश्वविद्यालय की ओर से इस संबंध में प्रार्थना पत्र लगाया गया है.
पत्र में सिंडिकेट मेंबर एवं प्रोफेसरों की ओर से इस रोड को बनाने का विरोध किया गया है. कोर्ट ने इस संबंध में जेएनवीयू के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है कि क्यों न उनके खिलाफ कोर्ट के आदेशों की अवमानना की कार्रवाई की जाए.