जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता की अदालत ने पाली पुलिस अधीक्षक के मौखिक आदेश पर उप निरीक्षक की ओर से जिलेभर में त्यौहारों को देखते हुए ध्वनि प्रसारण यंत्र डीजे के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश पर रोक लगाते हुए जवाब तलब किया (Court stays on order of DJ ban) है. हिन्दू महोत्सव समिति, रघुनाथ मंदिर, पानी दरवाजा, पाली की ओर से कार्यकारी महावीर प्रसाद की ओर से अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित ने याचिका पेश करते हुए पैरवी की.
याचिका में बताया गया कि पाली पुलिस अधीक्षक के मौखिक आदेश से उपनिरीक्षक पुलिस नियंत्रण कक्ष ने गत 3 सितम्बर को जिलेभर के सभी थानों को आदेश जारी किया कि ध्वनि प्रसारण यंत्र यानी डीजे के खिलाफ अधिक से अधिक कार्रवाई करे. आदेश की पालना में 1 से 27 सितम्बर तक कुल 42 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई. इसमें से 33 कोर्ट के आदेश के बाद रिलीज किए गए.