जोधपुर.राजस्थान उच्च न्यायालय ने जेल में आने वाले बंदियों से जाति आधारित करवाए जा रहे कार्यों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आवश्यक निर्देशों के साथ जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं. उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश देवेन्द्र कच्छवाहा की खंडपीठ में मनोज यादव व अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई.
न्यायालय के समक्ष आई एक रिपोर्ट के अनुसार जेलों में जाति आधारित काम के अस्तित्व के बारे में एक वेबसाइट पर प्रकाशित राजस्थान की जेलों में असाइनमेंट सिस्टम है. रिपोर्ट राष्ट्रमंडल मानवाधिकार के शोध पत्र पर आधारित (CHRI) सीएचआरआई के शोधकर्ता ने विभिन्न राजस्थान की जेलों के कैदियों के साक्षात्कार लिए. जिसमें ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि अब तक जेल मैनुअल, जो ब्रिटिश राज का एक उपहार था, जो जेल में प्रचलित है.