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जल संसाधन विभाग को हाईकोर्ट का आदेश, इस तारीख से पहले अति. मुख्य अभियंता और मुख्य अभियंता पद के लिए DCP की करें बैठक

राजस्थान हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए जल संसाधन विभाग को 31 जुलाई से पहले अति मुख्य अभियंता और मुख्य अभियंता पद की डीपीसी कर याचिकाकर्ता को लाभ देने के आदेश दिया है. याचिकाकर्ता ने याचिका में बताया कि वह वर्तमान में अधीक्षण अभियंता पद पर जल संसाधन विभाग में कार्यरत है, लेकिन उसकी पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित नहीं की जा रही है.

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अधीक्षण अभियंता के पदोन्नति का आदेश

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Published : Jul 6, 2020, 11:53 PM IST

जोधपुर.राजस्थान हाई कोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता की अदालत ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए जल संसाधन विभाग को अधीक्षण अभियंता के पदोन्नति का आदेश दिए हैं. आदेश में कहा गया कि, 31 जुलाई से पहले अति मुख्य अभियंता और मुख्य अभियंता पद की डीपीसी कर याचिकाकर्ता को लाभ दिया जाए.

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याचिकाकर्ता विजय सिंह चारण की ओर से अधिवक्ता नरपतसिंह चारण ने एक याचिका पेश कर बताया कि, याचिकाकर्ता वर्तमान में अधीक्षण अभियंता पद पर जल संसाधन विभाग में कार्यरत है. विभागीय पदोन्नति के लिए अधीक्षण अभियन्ता से अति मुख्य अभियंता और अति मुख्य अभियंता से मुख्य अभियंता पद पर डीपीसी आयोजित होनी थी, लेकिन विभाग ने अभी तक डीपीसी आयोजित नहीं की है. जबकि याचिकाकर्ता अगस्त 2020 में सेवानिवृत होने वाला है. उसकी पदोन्नति नहीं हो पाई है.

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साथ ही याचिका में बताया गया कि, याचिकाकर्ता ने कई बार विभाग स्तर पर अपना रिप्रजेन्टेशन पेश कर दिया है. विभाग के अलावा आरपीएससी को भी रिप्रजेन्टेशन है. लेकिन उसके बावजूद डीपीसी आयोजित नहीं की गई है. इसीलिए कोर्ट के समक्ष याचिका पेश की गई है. जस्टिस मेहता ने सुनवाई के बाद विभाग को आदेश दिया है कि, 31 जुलाई 2020 से पहले डीपीसी आयोजित कर याचिकाकर्ता को मुख्य अभियंता पद की पदोन्नति दी जाए.

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